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आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा 01 आरोपी को दण्डित किया गया
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक इटौंजा के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का० संजीव कुमार यादव के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय ए०सी० जे०एम० अष्टम लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 03.05.2024 सम्बन्धित मु.अ.सं.-30/199 धारा 279/338/304ए भादवि थाना इटौंजा लखनऊ अभियुक्त सतीश चन्द्र यादव पुत्र राम प्रसाद निवासी ग्राम रूदही थाना बीकेटी जनपद लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 279/338 भादवि मे 500-500 रूपये का अर्थदंड व 06 माह का सश्रम कारावास तथा धारा 304ए भादवि मे 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/-रूपये के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया गया।