बाल विवाह की सूचना पाकर बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची और वर और कन्या पक्ष से दोनों के बालिग होने संबंधी साक्ष्य नहीं दिखा पाने पर शादी रोक दी गई

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बाल विवाह की सूचना पाकर बाल कल्याण समिति की टीम मौके पर पहुंची और वर और कन्या पक्ष से दोनों के बालिग होने संबंधी साक्ष्य दिखाने को कहा। नहीं दिखा पाने पर शादी रोक दी गई।
चाइल्ड लाइन के नम्बर 1098 पर शनिवार को किसी ने जानकारी दी कि ग्राम बलीपुर के वाडिया में बाल विवाह हो रहा है। इस सूचना को चाइल्ड लाइन की टीम ने बाल कल्याण समिति और जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी तक पहुंचाया। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने तत्काल बाल संरक्षण अधिकारी चंदन राय, चाइल्ड लाइन के जिला संयोजक राजकुमार पांडे, टीम वालंटियर पुनीत को मौके पर जाकर प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि मौके पर पहुंच कर लड़के-लड़की के बालिग होने का प्रमाण-पत्र मांगा जाए तथा नहीं दे पाने पर शादी रोक दी जाए। टीम ने मौके पर जाकर लड़के और लड़की के पिता से बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2005 के तहत 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़की की शादी की जा सकती है अगर इससे दोनों की उम्र कम है तो वह शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है। हमे ऐसी शिकायत मिली है कि आपके बच्चों में कोई नाबालिग है। अतः आप लोग अपने बच्चों के बालिग होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें। इसके बाद लड़की के पिता ने कोई भी दस्तावेज होने से मना कर दिया। उसने बताया कि लड़की विद्यालय में पड़ी है जिसके अनुसार लड़का और लड़की दोनों 16 साल के हैं। बताया गया कि दोनों की शादी शिक्षा पर नहीं हो सकती। शादी दोनों के बालिग होने पर की जा सकती है। और इसके साथ ही शादी रोक दी गई।

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