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उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर के संरक्षण एवं अनुमति से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्ववाधान में बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु श्रीमती शिवानी रावत, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की अध्यक्षता में 09 जून 2021 को समय पूर्वाह्न 11ः30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कारागार, जौनपुर का वर्चुवल निरीक्षण एवं धारा 436ए दण्ड प्रक्रिया संहिता से लाभ के विषय पर बन्दियों के लाभार्थ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव, श्रीमती शिवानी रावत, द्वारा धारा 436ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान पर जानकारी प्रदान कराते हुए बताया गया कि जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये उस विधि के अधीन मृत्यु दण्ड के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जाॅच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गयी है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहां उसे परन्तुक के अधीन प्रतिभुओं सहित या रहित व्यक्तिगत बंधपत्र पर छोेड़े जाने का प्रावधान है।
इस अवसर पर बन्दियों के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा द्वारा बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दिलायी जा चुकी है, 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर से समन्वय स्थापित कर 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1081 बन्दी है, जिसमें 56 महिला बन्दी हैं 65 वर्ष से अधिक आयु की 01 महिला अन्तर्गत धारा 302 भा0द0सं0 में निरूद्ध है, जो पैरोल पर रिहा किये जाने की अर्हता नहीं रखती हैं। दो महिला बन्दियों अनीता चैहान व शबनम से बातचीत किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ बच्चे हैं जो स्वस्थ है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वर्तमान में कोई बन्दी कोविड मरीज नहीं है।
माननीय हाई पावर्ड कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 2021 के दिशा निर्देशों के अनुसरण में जेल में निरुद्ध 07 साल तक की सजा वाले कुल 136 विचाराधीन बन्दियों जिनमें 128 पुरूष तथा 08 महिला बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत एवं 07 पुरूष बन्दियों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।
इस अवसर पर बन्दियों के वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में पूॅंछे जाने पर डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा द्वारा बताया गया कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी बन्दियों को वैक्सीन की दोनों डोज दिलायी जा चुकी है, 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जौनपुर से समन्वय स्थापित कर 18 से 44 वर्ष के बन्दियों का वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा बताया गया कि जिला कारागार में कुल 1081 बन्दी है, जिसमें 56 महिला बन्दी हैं 65 वर्ष से अधिक आयु की 01 महिला अन्तर्गत धारा 302 भा0द0सं0 में निरूद्ध है, जो पैरोल पर रिहा किये जाने की अर्हता नहीं रखती हैं। दो महिला बन्दियों अनीता चैहान व शबनम से बातचीत किये जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ बच्चे हैं जो स्वस्थ है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वर्तमान में कोई बन्दी कोविड मरीज नहीं है।
माननीय हाई पावर्ड कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 2021 के दिशा निर्देशों के अनुसरण में जेल में निरुद्ध 07 साल तक की सजा वाले कुल 136 विचाराधीन बन्दियों जिनमें 128 पुरूष तथा 08 महिला बन्दियों को 60 दिन की अन्तरिम जमानत एवं 07 पुरूष बन्दियों को पैरोल पर रिहा किया जा चुका है।
सचिव, श्रीमती शिवानी रावत द्वारा बन्दियों को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी प्रदान कराते हुए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को कोविड-19 संक्रमण की द्वितीय लहर से सुरक्षा के नियमों के अनुपालनार्थ बैरकों का नियमित रूप से सेनेटाइजेशन कराये जाने एवं बन्दियों को मास्क, सेनेटाइजर/साबुन तथा अन्य आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जेल पी0एल0वी0गण को नियमित रूप से सभी बन्दियों को जागरूक किये जाने एवं किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया।
इस अवसर पर डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा, जेल पीएलवी गण दीपक, सुरेन्द्र, विमल, विकास व त्रिभुवन यादव तथा अन्य बंदी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर डिप्टी जेलर सुनील दत्त मिश्रा, जेल पीएलवी गण दीपक, सुरेन्द्र, विमल, विकास व त्रिभुवन यादव तथा अन्य बंदी उपस्थित रहे।