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संभागीय परिवहन कार्यालय गोरखपुर में जनपद के समस्त दोपहिया वाहन डीलरों के साथ बैठक की गई। उक्त बैठक में सोनम कुमार पुलिस अधीक्षक नगर , आर एस गौतम, पुलिस अधीक्षक यातायात एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं प्रवर्तन उपस्थित रहे। पुलिस अधीक्षक यातायात द्वारा बताया गया कि साइलेंसर की तीव्रता अधिक होने पर उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई होगी और प्रेशर हार्न व हूटर प्रतिबंधित है जो वाहन लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं उनके अतिरिक्त कोई भी प्रेशन हार्न अथवा हूटर का प्रयोग नहीं कर सकता। जिसमें समस्त डीलरों को निर्देशित किया गया की वाहन बेचने के उपरांत वाहनों के साइलेंसर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करें अन्यथा साइलेंसर में परिवर्तन करने पर मोटर यान अधिनियम की धारा 190 (2) का उल्लंघन किए जाने पर प्रथम अपराध पर रुपया 5000 या 3 महीने का कारावास तथा द्वितीय अपराध करने पर रुपए 10000 जुर्माना या 6 महीने का कारावास तथा साथ ही साथ 3 माह की अवधि के लिए चालक का लाइसेंस अयोग्य कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में अभियान चलाकर चेकिंग भी की गयी। जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात व एआरटीओ भी मौजूद रहे।*