हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर लोगो को न्यायालय में आने के लिये किया गया प्रतिबंधित

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अयोध्या।उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के सुगम संचालन हेतु नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिसके क्रम में आज से केवल नवीन जमानत प्रार्थना पत्र , रिहाई प्रार्थना पत्र , धारा 164 के बयान तथा  न्यायिक अभिरक्षा के कार्य ही न्यायालय में निपटाए जाएंगे। जनपद न्यायाधीश फैजाबाद ज्ञान प्रकाश तिवारी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालयों का संचालन वीडियो कांफ्रेंसिंग वर्चुअल मोड JISTI  MEET  सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालय परिसर अथवा आवासीय कार्यालय से किया जाएगा। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम शैलेंद्र वर्मा तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत शुक्ला,3 मई से 7 मई तक विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट असद अहमद हाशमी  व भगवान दास गुप्ता सिविल जज सीनियर डिविजन तथा 10 मई से 14 मई तक अपर जनपद न्यायाधीश पूजा सिंह एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम प्रशांत शुक्ला  टाइम स्लॉट के अनुसार  प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगे। धारा 164 के बयान अंकित किए जाने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय भव्या श्रीवास्तव एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट  तृतीय सुश्री ज्योत्सना राय को नामित किया गया है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्देशन में यथा आवश्यकता  बयान अंकित करेंगी । रिमांड कार्य/ विचाराधीन बंदियों द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र निस्तारण उक्त कार्य हेतु नामित अधिकारी गण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग अथवा यथा आवश्यकता वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित किया जाएगा। जनपद न्यायालय फैजाबाद अधिष्ठान के अधिकृत ईमेल का प्रयोग करते हुए जमानत/ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य आवश्यक प्रार्थना पत्र  अधिवक्ता गण अपने प्रार्थना पत्र को पीडीएफ फाइल प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। सभी प्रार्थना पत्रों पर अधिवक्ता  वादकारी का पूर्ण विवरण मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सहित  उल्लेख होना आवश्यक रहेगा। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम आदेश तक न्यायालय परिसर में अधिवक्ता गण , वादीगण , स्टांप वेंडर , मुंशी आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारी/ कर्मचारी गण एवं उनके परिवार के सदस्यों की प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर  चिकित्सीय उपचार किये जाने के लिए शैलेंद्र वर्मा विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम  को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है । प्रभारी सचिव  विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव कुमार त्रिपाठी के अनुसार न्यायालय में 27 अप्रैल को नियत वादों में सुनवाई हेतु सामान्य तिथि 25 मई की नियत की गई है । 27 अप्रैल को भौतिक एवं ईमेल के माध्यम से कुल 30 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनमें 9 प्रार्थना पत्र का निस्तारण भी किया गया।

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