जौनपुर ( दै. देश की उपासना कार्यालय प्रतिनिधि ): स्थानीय थाना गौराबादशाहपुर अंतर्गत कन्हैयालाल मौर्या पुत्र हरीराम मौर्या निवासी गौरा जो कि टेन्ट का कारोबार करता है। उसकी किसी अज्ञात लोगो नें कहीं रास्ते में रोककर किसी कारणवश कहासुनी या पिटाई कर दी , जिसके पश्चात् उक्त नें स्थानीय थाना गौराबादशाहपुर में कुछ लोगो के नाम से किसी व्यक्ति की सह में या किसी साजिस अथवा दबाव में आकर लिखित रुप से जिसमें लूट की झूठी और मनगढ़ंत घटना बताकर प्राथमिकी दर्ज करनें हेतु तहरीर दे दिया, जिसपर स्थानीय थाना द्वारा जांच पड़ताल में क्षेत्र में कहीं लूट की वारदात नहीं पायी गई। उसके फलस्वरुप एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्थानीय संवाददाता द्वारा मात्र तहरीर का आधार बनाकर खबर प्रकाशित की गई, जिसके पश्चात् स्थानीय थाना द्वारा मजबूरन कार्यवाही की गयी। जबकि मामले की विवेचना कर रहे उपनिरिक्षक वरुणेन्द्र कुमार राय के समक्ष वादी अपनें तहरीर में दिये गये अन्य में से प्रत्याशु नाम के व्यक्तिं को प्रत्यक्ष रुप से पहचान भी न सका , नामजद होने के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा निर्दोष व्यक्ति का मजबूरन धारा 151 में चालान करना पडा। जबकि प्रत्याशु नामक व्यक्ति एक सम्मानित परिवार से है और एक सम्मानित समाचार पत्र में कार्यालय प्रतिनिधि के रुप में कम्प्यूटर का कार्य सम्पादित करते है ,कथित घटना दिनांक व समय पर वो अपनें कार्यालय के कार्याें में लगा था। इस प्रकार की झूठी घटना एवं तहरीर से एक सम्मानित परिवार एवं सम्मानित समाचार पत्र को काफी आघात लगा है, आज समाज मेे किस तरह की पत्रकारिता और लोग होते जा रहे है, ये बहुत ही सोचनीय एवं खेद जनक है।

