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गलत कार्य करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी – आवास राज्य मंत्री पंकज भोयर
बिपिन गुप्ता/महाराष्ट्र
मुंबई, राज्यमंत्री पंकज भोयर ने बुधवार को विधान परिषद को बताया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाली सहकारी समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य मंत्री भोयर सांगली जिले में सहकारी समितियों के कुप्रबंधन के संबंध में आधे घंटे की चर्चा के दौरान सदस्य सदाशिव खोत द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बोल रहे थे।
सांगली विविध कार्यकारी सहकारी समितियों द्वारा दिए गए खावटी ऋण मामले की उचित जांच किए जाने की बात कहते हुए राज्य मंत्री भोयर ने कहा कि 1,000 रुपये से अधिक का ऋण चेक द्वारा दिया जाना चाहिए और नकद में नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा, 50,000 रुपये से अधिक का ऋण वितरित नहीं किया जा सकेगा। यदि इस प्रकार ऋण वितरण के बाद वसूली के लिए किसी किसान की जमीन की नीलामी की जा रही है तो ऐसे मामलों में जांच कराई जाएगी। इसके अलावा, किसानों की जमीन को इस तरह नीलाम या जब्त नहीं किया जा सकता। राज्य मंत्री भोयर ने सदन को यह भी बताया कि संबंधित किसानों की जमीन के संबंध में जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।