UGC के नए नियम को लागू पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
पहली बाधा पर निर्णायक सफलता : सुनवाई तक वर्ष 2012 के पूर्व नियम लागू रहेगे
ब्यूरो चीफ देश की उपासना
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिवक्ता द्वारा उठाए गए गंभीर संवैधानिक प्रश्नों पर गहन विचार करते हुए
UGC की विवादित नई व्यवस्था पर अंतरिम रोक (STAY) लगा दी है।
न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना कि
जिस प्रक्रिया के माध्यम से एक वर्ग के हितों को असंवैधानिक रूप से दरकिनार किया जा रहा था,
वह संविधान की कसौटी पर परीक्षण की माँग करती है।
इसी कारण,
माननीय न्यायालय ने UGC के वर्ष 2012 के नियमों को अंतरिम रूप से लागू रखने का आदेश दिया है,
जब तक इस विषय पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
साथ ही, इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है,
जो यह दर्शाता है कि याचिका में उठाए गए प्रश्न
केवल विचारणीय ही नहीं, बल्कि संवैधानिक महत्व के हैं।
यह आदेश स्पष्ट संदेश देता है कि—
सामाजिक न्याय के नाम पर भी संविधान से बाहर जाकर कोई व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती।
लड़ाई अभी जारी है,
लेकिन संविधान के संरक्षण की दिशा में पहला मजबूत कदम उठ चुका है।
*भूपेश पांडेय अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जानकारी

