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अभियुक्त अनुराग को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना सरायख्वाजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 377 भादवि सपठित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुराग को आजीवन कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।