किसी भी नाबालिक के द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो का संचालन का कार्य किसी भी दशा में ना किया जाए : डीसीपी ट्रैफिक
ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय
लखनऊ। पुलिस उपायुक्त, यातायात कार्यालय, बन्दरियाबाग पर पुलिस उपायुक्त, यातायात की अध्यक्षता में ई-रिक्शा तथा ऑटो एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ आगामी “उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा -2023” के दृष्टिगत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। उक्त गोष्ठी में पुलिस उपायुक्त, यातायात द्वारा निम्न आवश्यक निर्देश दिये गयेः-
1. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के आवागमन के दौरान ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों द्वारा परीक्षार्थियों से बस स्टेशन/रेल्वे स्टेशन से परीक्षा स्थल एवं अन्य स्थानों पर पहुंचने के नाम पर अधिक किराया ना लिया जाए।
2. किसी भी नाबालिक के द्वारा ई-रिक्शा एवं ऑटो का संचालन का कार्य किसी भी दशा में ना किया जाए अन्यथा यातायात पुलिस, लखनऊ द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।
3. ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों द्वारा सुगम यातायात की दृष्टिगत वाहनों को मार्ग पर ना पार्क किया जाए तथा ना ही बेतरतीब ढंग से वाहनों को रोड के किनारे खड़ा किया जाये जिससे अन्य वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़े।
4. ई रिक्शा एवं ऑटो चालकों को पूर्व में दिए गए निर्देशों एवं एमवी एक्ट में निहित प्रावधानों का पालन किया जाए।