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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी यू0पी0 सिंह ने अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रूपया 25.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्त पोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधाा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी के जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जौनपुर के सी०यू०जी० नम्बर 9580503155 एवं कार्यालय नम्बर 05452-260719 पर सम्पर्क कर सकते है।