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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष अब तक 80 हजार कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नहीं जमा कराने वाली 1250 कंपनियों को डिफॉल्टर घोषित किया है। इन पर कार्रवाई के रूप में 22 से 27 प्रतिशत तक पेनाल्टी लगाई जा रही है। साथ ही नोटिस जारी कर जल्द से जल्द कर्मचारियों का पीएफ जमा कराने की चेतावनी दी गई है।
इसके बाद भी इन कंपनियों ने पैसा जमा नहीं कराया तो विभाग जांच कर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। जिले में कुल 31,093 कंपनियां पीएफ विभाग में पंजीकृत हैं। इनके 9,66,818 कर्मचारी पीएफ विभाग के नियमित उपभोक्ता हैं।
संगठन के रीजनल असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र कुमार बताते हैं कि कंपनियों पर कर्मचारियों के पीएफ में गड़बड़ी करने और समय पर पीएफ नहीं जमा कराने का आरोप है। अगर कंपनियां दोषी पाई गईं तो जुर्माने के साथ एक साल की सजा भी हो सकती है। ईपीएफओ हर महीने अपने ग्राहकों को पीएफ खाते में जमा किए जाने वाले पैसे की जानकारी एसएमएस अलर्ट के जरिए देता है। कोई कर्मचारी चाहे तो हर महीने ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके भी अपने पीएफ खाते का बैलेंस जान सकता है।
इससे पता लग जाएगा कि खाते में पैसे जमा हो रहे हैं या नहीं। अगर कर्मचारी को पता चल जाए कि उसके पीएफ के साथ गड़बड़ी हो रही है तो ऐसी स्थिति में उसे ईपीएफओ में शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद ईपीएफओ उस नियोक्ता की जांच करेगा। जांच में यह बात साफ हो जाए कि कंपनी ने पैसा काटा, लेकिन पीएफ खाते में जमा नहीं कराए तो ईपीएफओ कानूनी कार्रवाई करेगा।