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16-सूत्रीय अंतरिम चुनाव घोषणापत्र @ राम उग्रह शुक्ल, प्रत्याशी: सदस्य, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश
ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय
लखनऊ।1. *असामयिक / प्राकृतिक मृत्यु तत्काल ऑनलाइन स्थानांतरण (48 घंटों के भीतर) तत्काल परिवार को मुआवजा* जिला अध्यक्ष और सचिव प्राधिकरण / द्वारा सीओपी के आधार पर सत्यापित अधिवक्ताओं के लिए सिफारिश के आधार पर तत्काल मुआवजा दिलाया जाना। 2. *मुआवजा देने के लिए अभी तक निर्धारित वर्तमान आयु सीमा को समाप्त करा दिया जाएगा। 3.स्वास्थ्य बीमा* *सभी अधिवक्ताओं के लिए आयुष्मान भारत कैशलेस कार्ड की तर्ज पर शुरू किया जाएगा, जो जिला बार अध्यक्ष और सचिव द्वारा सीओपी के आधार पर सत्यापित अधिवक्ताओं के सत्यापन/सिफारिश पर आधारित होगा।
4.*अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम* : आवश्यक एवं मूलभूत पहल करके शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराया जाना। 5. *विशेष रूप से अधिवक्ताओं के लिए सहकारी बैंक*- (ए) सहकारी बैंक से अधिवक्ताओं को तरजीह पर रियायती दरों पर ऋण 4% प्रति वर्ष दर से ऋण दिलाने की व्यवस्था/नियम का बनवाया जाना। (बी) असामयिक मृत्यु / विवाह और बच्चों की शिक्षा और आयुष्मान और अन्य योजनाओं में शामिल नहीं होने वाली गंभीर बीमारी के लिए, सभी खर्च सहकारी बैंक द्वारा विशेष रूप से जिला बार अध्यक्ष और सचिव द्वारा सीओपी के आधार पर सत्यापित अधिवक्ताओं के सत्यापन / सिफारिश के आधार पर वहन किए जाएंगे। (सी) बैंक संस्थागत, कॉर्पोरेट प्रायोजकों और सरकारी निधियों से अधिमान्य दरों पर जमा राशि लेगा। 6. *इनबिल्ट चैंबर के साथ सभी जिलों में एक्सक्लूसिव एडवोकेट्स एन्क्लेव* 2 बीएचके रेजिडेंस ग्रुप हाउसिंग सभी जिलों में लागू की जाएगी (ए)। ऐसे अधिवक्ताओं के लिए पारदर्शी आवंटन और उपयोग, जिनके पास अपना निवास और स्वयं का कक्ष नहीं है, आवश्यक उपभोग्य सेवाओं: बिजली, पानी, आदि के भुगतान तक आवंटन जारी रहेगा। आवंटन न स्वामित्व, न किरायेदारी अधिकार और न कब्जे के अधिकार के आधार पर होगा और केवल तभी मान्य होगा जब तक वकील के पास अपना आवास और चैंबर व्यवस्था न हो सकेगा: आवंटन प्रक्रिया जिला बार अध्यक्ष और सचिव की सिफारिश के आधार पर होगा। ( सी )। मुख्य रूप से उन अधिवक्ताओं के लिए जो प्रैक्टिस के शुरुआती वर्षों में और कुछ मामलों में कई वर्षों की प्रैक्टिस के बाद भी अपना आवास और चैंबर खरीदने में असमर्थ हैं। 7. *अधिवक्ता टोल टैक्स फ्री कार्ड*: जिला बार अध्यक्ष और सचिव/सीओपी द्वारा सत्यापित और सत्यापित अधिवक्ताओं द्वारा सत्यापन/सिफारिश के अनुसार फ्री टोल टैक्स कार्ड का बनवाना। 8. *विशेष अधिवक्ता न्यायाधिकरण* : अधिवक्ताओं के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के लिए विशेष अधिवक्ता न्यायाधिकरण का गठन कराना।
9-ऐसे जनपदों में जहां पर न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित स्थान नहीं हैं वहाँ पर अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता भवन का निर्माण कराया जावे।
10- सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिवक्ताओं को प्रतिमाह कम से कम 10,000 / रू पेंशन योजना को लागू किया जाना चाहिए।
11- अधिवक्ताओं को अपनी लाइब्रेरी को उन्नत करने हेतु बैंक से लोन की सुविधा 5% ब्याज पर उपलब्ध होना चाहिए
12न्यायालय कक्षों के अंदर कैमरे शीघ्र से शीघ्र लगवाये जाये। 13- न्यायालयों में कर्मचारियों की शीघ्र नियुक्तियां की जानी चाहिए ताकि न्यायालय शीघ्र वादों का निपटारा कर सकें।
14- लंबित मामलों के शीघ निस्तारण के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति।
15- प्रशासनिक अधिकारियों के अर्थात राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की मुकदमों के निस्तारण का फीडबैक प्रगति संबंधित बार एसोसिएशन से भी लिया जाना चाहिए।
16- बार एसोसिएशन से प्राप्त फीडबैक उनके सर्विस रिकार्ड में दर्ज किया जाना चाहिए।