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थाना बीकेटी पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने वाला एक शातिर जालसाज गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित दस्तावेज बरामद
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। थाना बी०के०टी० पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 378/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
संक्षिप्त विवरण बताते हुए पुलिस ने कहा कि
दिनांक 10.10.2023 को वादिनी मुकदमा पूजा दीक्षित द्वारा वादिनी मुकदमा के भाई फतेहबहादुर दीक्षित की जमीन फर्जी आदमी अपने, फर्जी आइडी व फर्जी दस्तावेज से किसी अन्य व्यक्ति के हाथ बेचकर उसकी रजिस्ट्री कर देने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 378/2023 धारा 419/420/467/468/471/120 बी भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में उ0नि0 राहुल तिवारी द्वारा पूर्व में विवेचना के दौरान किसान फर्जी फतेहबहादुर उर्फ मो० शफीक पुत्र आशिक अली उम्र-32 वर्ष लगभग नि० ग्राम टेढ़ीपुरवा साढ़ा थाना बिसवां जनपद- सीतापुर हालपता- इंजीनियरिंग कालेज के पीछे, रेलवे लाइन के किनारे झोपड़पट्टी थाना जानकीपुरम लखनऊ को दिनांक 01/07/2024 को गिरफ्तार कर दिनांक 02/07/2024 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। जिसमें किसान फर्जी फतेहबहादुर उर्फ मो० शफीक उपरोक्त के बताये अनुसार मामा अमरेश दीक्षित उर्फ अर्जुन (राजमिस्त्री) पुत्र छोटेलाल नि० ग्राम सोनवा थाना महिगवां लखनऊ हालपता ग्राम पंचायतपुरवा भाखामऊ थाना गुडम्बा को जरिये दूरभाष बाताचीत कर मुकदमा उपरोक्त में पूछताछ करने हेतु बुलाया गया। तो थाना हाजा पर उपस्थित हुए, अमरेश दीक्षित उपरोक्त से पूछताछ की गई, बताया कि मैं और फर्जी फतेहबहादुर और रामदेव तीनों श्यामू महराज सोनवा के यहां मजदूरी कर रहे थे। उन्होने बताया कि एक काम है, काम हो जाने पर हमें 02 लाख रूपये व प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान व फतेहबहादुर तथा राम देव को 01 लाख रूपये व प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान देने की बात कही तो हम लोग लालच में पड़ गये। अभियुक्त अमरेश दीक्षित उर्फ अर्जुन उपरोक्त पर जुर्म प्रमाणित होने पर अभियुक्त को जुर्म से अवगत कराते हुए मुकदमा उपरोक्त में नाम की बढ़ोत्तरी करते हुए जुर्म धारा- 419/420/467/468/471/120बी भादवि में दिनांक 06/07/2024 को गिरफ्तार किया गया।