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कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वर्ष 1995 से परिचारक पद पर नियुक्ति पाकर नौकरी करने वाला जनपद देवरिया से गिरफ्तार
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। दिनांक 13-09-2024 को एस०टी०एफ०, उ०प्र० को फर्जी / कूटरचित दस्तावेज के आधार पर वर्ष 1995 से परिचारक पद पर नियुक्ति पाकर नौकरी करने वाले फर्जी परिचारक को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
1-
हरी प्रसाद पुत्र पतरू प्रसाद निवासी ग्राम-बखरा, पोस्ट बखरा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।
गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः-
दिनांक 13-09-2024 को समय लगभग 14:00 बजे बखरा इण्टर कालेज, बखरा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया।
एस०टी०एफ० उ०प्र० को फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्ति पाने वाले व्यक्तियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में हरी प्रसाद पुत्र पतरू प्रसाद निवासी ग्राम-बखरा, पोस्ट बखरा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया के बारे में शिकायत प्राप्त हुई कि यह फर्जी/कूटरचित दस्तावेज के आधार नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहा है। उक्त शिकायत की जाँच धर्मेश कुमार शाही, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ०प्र० लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्यप्रकाश सिंह एसटीएफ फील्ड इकाई, गोरखपुर द्वारा की जा रही थी।
जॉच के क्रम में कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया से हरी प्रसाद के समस्त अभिलेख प्राप्त करके उसका सत्यापन कराया गया। प्राप्त अभिलेखों के सत्यापन पर इसके जन्मतिथि में भिन्नता पाई गयी और इसी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर हरी प्रसाद बखरा इण्टर कालेज, बखरा, गौरी बाजार, जनपद देवरिया में परिचारक के पद पर नियुक्ति पाया था। इसी क्रम में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उ०नि० यशवंत सिंह, मु०आ० आशुतोष कुमार तिवारी, मु०आ० महेन्द्र प्रताप सिंह, मु०आ० अशोक कुमार सिंह, मु०आ० मो० इमरान खान की टीम द्वारा हरी प्रसाद को बखरा इण्टर कालेज, बखरा से गिरफ्तार कर लिया
गया।
गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम हरी प्रसाद पुत्र पतरू प्रसाद है तथा ग्राम-बखरा, पोस्ट बखरा, थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया का मूल निवासी है। इसने टी०सी० में अपने वास्तविक जन्मतिथि के स्थान पर कूटरचित तरीके से जन्मतिथि को कम दिखाते हुए फर्जी प्रमाण-पत्र (टी०सी०) तैयार करा लिया था। जिससे कि यह अधिक दिन तक नौकरी करे और वेतन (वित्तीय लाभ) प्राप्त कर सके।
गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना गौरी बाजार, जनपद देवरिया में मु०अ०सं० 421/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा०द०वि० का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।