फ्राड करने वाले अभियुक्तगणो को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया

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