फ्राड करने वाले अभियुक्तगणो को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया

Getting your Trinity Audio player ready...

फ्राड करने वाले अभियुक्तगणो को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा फ्राड करने वाले अभियुक्तगणो को 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक विकास राय के नेतृत्व में अभियोजन व कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 06.06.2003 को मुकदमा वादिनी महिमा राय निरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान सिचाई प्रकोष्ठ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत करवाये गये मु0अ0सं0 316/2003 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व धारा 13(1) डी सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पी०सी० एक्ट 02 लखनऊ के द्वारा निर्णायक फैसला दिनांक 23/01/2024 को लेकर अभियुक्तगण 1. अखिलेश कुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद 2. संतोष कुमार वैश्य पुत्र विशम्भर दयाल वैश्य 3. दिलीप कुमार पुत्र स्व० रामपाल सिंह को दोषसिद्ध करते हुए धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व धारा 13(1) डी सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा:-

1. अखिलेश कुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद

2. संतोष कुमार वैश्य पुत्र विशम्भर दयाल वैश्य

3. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 रामपाल सिंह

फैसला:-

मु0अ0सं0 316/2003 धारा 420/467/468/471/120 बी भादवि व धारा 13 (1) डी सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ अभियुक्तगण 1. अखिलेश कुमारी पत्नी दुर्गाप्रसाद 2. संतोष कुमार वैश्य पुत्र विशम्भर दयाल वैश्य 3. दिलीप कुमार पुत्र स्व0 रामपाल सिंह को दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

पैरवीकर्ता:-

1-प्रभारी निरीक्षक विकास राय थाना गाजीपुर, लखनऊ

2- लक्ष्मी पाण्डेय (अभियोजक)

3-म0का0 8063 कामिनी (कोर्ट मोहर्रिर)

4-हे0का0 दुर्गेश कुमार सिंह सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ (सिचाई कोष्ठ) रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *