आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा म० अ०सं० 60/10 धारा 498A/506 IPC 3/4 DP Act के अभियुक्तगण को 02 02 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

Getting your Trinity Audio player ready...

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा म० अ०सं० 60/10 धारा 498A/506 IPC 3/4 DP Act के अभियुक्तगण को 02 02 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रू० के अर्थ दण्ड से दण्डित
किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के दिशा-निर्देशन में एवं सहायक पुलिस आयुक्त, गाजीपुर कमिश्ररेट लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में नितीश कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक थाना गुडम्बा के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का० 17371 मितेश कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुये माननीय न्यायालय श्रीमान ACJM प्रथम लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 26.10.2023 सम्बन्धित मु0अ0सं0 60/10 धारा 498A/506 IPC व 3/4 DP Act थाना गुडम्बा लखनऊ के अभियुक्तगण रवीन्द्र पुत्र छोटूलाल,प्रेमा देवी पत्नी छोटू लाल, छोटू लाल पुत्र स्व0 हरयू रावत समस्त निवासीगण ग्राम कुरौनी थाना बन्धरा जनपद लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुये में 02 02 वर्ष का साधारण कारावास व 05-05 हजार रू० रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *