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अभियुक्त को सात – सात वर्ष का कठोर कारावास व 5000/-, 5000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक में 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 07, 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/-, 5000/- रुपये अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक में 15 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी तथा सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक विकास राय के नेतृत्व में अभियोजन व व कोर्ट मोहर्रिर के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए दिनांक 04.11.2020 को मुकदमा वादी रूपराम पुत्र जगत पाल निवासी झोपड़ी जंगल वाली रोड सेक्टर 21 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत करवाये गये मु0अ0सं0-642/2020 धारा 363/366/354 भादवि सपठित धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में माननीय न्यायालय श्रीमान विशेष न्यायाधीश पी०सी० एक्ट 02 लखनऊ के द्वारा निर्णायक फैसला दिनांक 05/04/2024 को अभियुक्त पृथ्वी कनौजिया पुत्र मुन्नी लाल निवासी 21/422 के सामने कपड़ा प्रेस की दुकान थाना गाजीपुर लखनऊ को दोष सिद्ध करते हुए धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड व धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रुपये अर्थदण्ड व धारा 354 सपठित धारा 9M/10 पाक्सो एक्ट में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000/- रू0 का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न देने पर प्रत्येक में 15 दिवस अतिरिक्त से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता अभिषेक उपाध्याय (अभियोजक)
अरूण कुमार (अभियोजक),
हेड कांस्टेबल प्रवीण वर्मा (कोर्ट मोहर्रिर),हेड कांस्टेबल निधेष वर्मा (कोर्ट मोहर्रिर),
कांस्टेबल जितेन्द्र (पैरोकार थाना गाजीपुर) रहे।