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अभियुक्त को 07 वर्ष के कठिन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा धारा 395/511 भादवि के अभियुक्त को 07 वर्ष के कठिन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया
गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का० रोशनलाल के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश आयुर्वेद घोटाला प्रकरण, सी०बी०आई० लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 06.04.2024 सम्बन्धित, मु.अ.सं. 238/2016 धारा 395/511 भादवि थाना बीकेटी लखनऊ के अभियुक्त रिज्जू उर्फ तालिम पुत्र असलम निवासी कनपुरा, कोतवाली तिर्वा, जनपद कन्नौज को दोषसिद्ध करते हुए धारा 395/411 भादवि मे 07 वर्ष का कठिन कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पैरवीकर्ता प्रभारी निरीक्षक राणा राजेश कुमार सिंह एवं कांस्टेबल रोशनलाल रहे।

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