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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत थाना जलालपुर जौनपुर में अभियुक्तगण द्वारा सदोष मानव वध का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से दोषसिद्ध करते हुए विभिन्न धाराओं में कुल मिलाकर अभियुक्तगण प्रत्येक को 13-13 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 36,000-36,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
अभियुक्तगण द्वारा सदोष मानव वध का अपराध कारित करने के सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीर पर थाना जलालपुर में मु0अ0सं0-375/2006, धारा-304/34,323/34,504 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपीगण के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व एवं क्षेत्राधिकारी केराकत के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस/मानीटरिंग सेल, जौनपुर द्वारा उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 10.04.2024 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट (रेप) द्वितीय, जौनपुर द्वारा अभियुक्तगण 1-कन्हैयालाल पटेल, 2-भोला पटेल पुत्रगण जयराम पटेल नि0गण- रामपुर सोइरी, थाना जलालपुर जौनपुर को आरोपित धारा- 304/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास व मु0 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड व धारा-323/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को 01 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा-504 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण प्रत्येक को 02 वर्ष के कठोर कारावास व मु0- 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।