लखनऊ पुलिस आयुक्त, एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, द्वारा बैठक में पुलिस विभाग के लोगों को ब्रीफ किया गया एमपी

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सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट एवं लखनऊ कमिश्नरेट के अधिकारीगण, पैरामिलिट्री के आए हुए अधिकारीगण, बाहर से आए हुए पुलिस बल के अधिकारीगण आदि को पुलिस आयुक्त, एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, द्वारा ब्रीफ किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस लाइन, लखनऊ में समस्त सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस अधिकारी, जोनल मजिस्ट्रेट एवं लखनऊ कमिश्नरेट के अधिकारीगण, पैरामिलिट्री के आए हुए अधिकारीगण, बाहर से आए हुए पुलिस बल के अधिकारीगण आदि को पुलिस आयुक्त , लखनऊ एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ द्वारा ब्रीफ किया गया। उक्त मीटिंग में जिलाधिकारी लखनऊ, मण्डलायुक्त लखनऊ एवं पर्यवेक्षकों द्वारा भी निर्देश दिए गए। पुलिस आयुक्त, लखनऊ एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, लखनऊ द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए:-

1. सेक्टर पुलिस अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट कल समय से पोलिंग पार्टी को रवाना कराएंगे एवं पोलिंग पार्टी व फोर्स जब बूथों पर पहुँच जाए तो उनकी उपस्थिति भी चैक कर अनुपस्थिति नोट करेंगे।

2. सेक्टर पुलिस अधिकारी बूथों पर लगे पुलिस बल को एकत्र कर उनको, उनकी ड्यूटी के बारे में विस्तार से बताएंगे एवं उनकी बूथों पर उनकी ड्यूटी का आवंटन करेंगे।

3. बूथ पर लगे आरक्षीगण का कर्तव्य होगा कि बूध के अंदर कोई भी व्यक्ति मोबाइल, असलहा आदि लेकर न
प्रवेश कर पाए। मोबाइल मात्र सेल्फी बूथ तक लाना अनुमन्य होगा, मतदान कक्ष के भीतर नहीं ले जा सकेंगे। 4. पुलिस अधिकारी मतदान केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे जब तक पीठासीन अधिकारी स्वयं उन्हें न बुलाएं।

5. पीठासीन अधिकारियों को अपने सेक्टर अधिकारी, थानाध्यक्ष का मोबाइल नम्बर नोट कराया जाए।

6. सेक्टर पुलिस अधिकारियों को भी उनके कर्तव्य के बारे में बताया गया कि वह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन आदि बूथ के 100 मीटर के दायरे तक आ सकेंगे, इन्हें कोई रोक-टोक नहीं करेगा। इसी प्रकार प्रत्याशियों के बस्ते 200 मीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। सेक्टर पुलिस अधिकारी, अपने सेक्टर में पड़ने वाले संवेदनशील बूथ की सूची रखेंगे एवं उस गांव में भी आवश्यक भ्रमण कर वहां के हिस्ट्रीशीटर एवं आपराधिक तत्वों को हिदायत देंगे। 7. शाम 05 बजे के पश्चात जिले की पीआरवी एवं अन्य मोबाइल पार्टी को ऐसे पोलिंग केन्द्रों पर स्थापित कर देंगे जहां देर तक वोटिंग होने की संभावना होगी।

8. शाम 06 बजे के पश्चात लाइन में लगे हुए वोटरों को वोटर पर्ची वितरित करा देंगे एवं मतदान केन्द्र में शाम 06 बजे के बाद किसी व्यक्ति को वोटिंग के लिए प्रवेश नहीं देंगे और मात्र लाइन में 06 बजे तक लगे वोटरों की वोटिंग पूर्ण कराएंगे।

9. मतदान के दिन डायल 112 पीआरवी को भी मतदान केन्द्र आवंटन कर देंगे ताकि पीआरबी भी मतदान केन्द्रों पर भ्रमणशील रहे।

10. पुलिस पार्टी रवाना स्मृति उपवन से होंगी एवं उसके बाद उनकी बसें अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के भीतर खड़ी की जाएंगी, जहाँ बगल में स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा हो जाने के पश्चात पुलिस अधिकारी अपनी बसें यूनिवर्सिटी से लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे।

11. पोलिंग पार्टी बूथों पर पहुंचने के पश्चात किसी निजी व्यक्ति का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि भुगतान के आधार पर स्वयं से अपने भोजन की व्यवस्था करेंगे।

12. बूथ भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि पोलिंग पार्टी में यदि कोई महिला सदस्य है तो उसके परिवारजन या रिश्तेदार मतदान कक्ष के भीतर मौजूद न रहें।

13. सभी सेक्टर पुलिस मोबाइल एवं जोनल पुलिस मोबाइल अपने-अपने वाहनों पर आरटी सेट अवश्य लगवाएंगे। 14. विधानसभावार सभी सेक्टर पुलिस अधिकारियों एवं जोनल पुलिस अधिकारियों का ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें वह अपने भ्रमण की रिपोर्ट समय-समय पर प्रेषित करते रहेंगे।

15. सेक्टर पुलिस अधिकारी प्रातःकाल ही बूथों पर जाकर वहां लगे पोलिंग एजेन्ट की फोटो अवश्य खींच लेंगे एवं उन्हें नियमानुसार बैठने एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करेंगे। सभी लोग अपने मोबाइल को चालू रखेंगे इसके लिए पावर बैंक आदि की व्यवस्था भी साथ लेकर चलेंगे।

16. मतदान केन्द्र पर लगे पुलिस बल का यह कर्तव्य होगा कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर के दायरे में कहीं भी भीड़ एकत्र न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार आस-पास के घर के स्वामी को हिदायत/नोटिस देंगे।

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