मीडिया पास के दुर्पयोग नही किए जाने की की गई अपील:मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लो०प्रति० अधिनियम, 1951 की धारा 131 (1) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते है

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लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल संपन्न कराने के लिए मीडिया पास का प्रयोग करने के लिए निबंधन व शर्तों के अधीन पास जारी किए गए है :-
यह पास इस विनिर्दिष्ट शर्त के अधीन जारी किया गया है कि पासधारक को पूरे समय रिटर्निंग ऑफिसरों, सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों, मजिस्ट्रेटों, मतदान केन्द्र में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों के सभी निर्देशों का पालन करना होगा। उक्त जारी किए गए पास हस्तान्तरणीय नही है और इसका प्रयोग केवल उस व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा जिसका नाम पन्ने की दूसरी तरफ दिया हुआ है।
मतदान केन्द्र के प्रभारी रिटर्निंग ऑफिसर / सहायक रिटर्निंग ऑफिसर पत्र के धारक की पहचान के बारे में अपनी संतुष्टि करेंगे। इसमें जिसका नाम दिया गया है, उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य के द्वारा इसका प्रयोग गंभीर अपराध है और इस कारण अपराधी उचित कानूनी कार्यवाही का भागी होगा। व्यक्ति सहज पहचान के लिए अपना पहचान-पत्र और परिचय कार्ड साथ में लायें, जो उन्हें उस संगठन द्वारा जारी किया है, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे है। मतदान केन्द्र में प्रवेश करने वाले मीडिया के लोगो को चाहिए कि वे किसी प्रतिबंधित दस्तावेज को हाथ नहीं लगाएं और न ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लें और किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैलाए। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्दंखल व्यवहार लो०प्रति० अधिनियम, 1951 की धारा 131 (1) (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने के साथ 3 माह तक की सजा या दोनों हो सकते है। मतदान के दिन गैर-प्रचार अभियान जोन अर्थात् मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के क्षेत्र में कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकता।

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