अयोध्या।(सरवन कुमार नगर संवाददाता अयोध्या)
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्व विद्यालय अयोध्या के मुख्य परिसर में स्थित विधि विभाग एलएल. एम.पाठ्यक्रम में कुलपति प्रो. रविशंकर सिंह के निर्देशानुसार निःशुल्क विधिक सहायता का कार्यक्रम आयोजित किया गया।यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को विभाग में अपराह्न 03.00 से 05.00 के मध्य आयोजित किया जाता है।इस कार्यक्रम में विधिक सहायता केंद्र के संयोजक एवं विधि संकायाध्यक्ष /समन्वयक एलएल.एम.पाठ्यक्रम डॉ अशोक कुमार राय ने निःशुल्क विधिक सहायता के महत्व और औचित्य को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान के अंगीकृत एवं अधिनियमित होने से पूर्व भी सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 18 में विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है, यह प्रत्येक विधि वेत्ता का नैतिक दायित्व है कि दुर्बल वर्गो, वंचितों,शोषितों के हितों की रक्षा के लिए उनकी विधिक सहायता करते हुए विधिक उपचार प्राप्त करने में सहयोग करें।उन्होनें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं प्रख्यात विधिवेत्ताओं के उद्धरणों का उल्लेख करते हुए एलएल.एम.के विद्यार्थियों को निःशुल्क विधिक सहायता के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम में लीगल ऐड क्लीनिक के सचिव एवं संविधान विशेषज्ञ डॉ. अजय कुमार सिंह ने सामाजिक अभियन्त्रण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रतिस्पर्धी हितो में सन्तुलन स्थापित करते हुए साधनहीन लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान के लिए विधि विभाग प्रतिबद्ध है।डॉ सन्तोष कुमार पाण्डेय ने स्पष्ट किया कि राज्य का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि समान अवसर के आधार पर सबको न्याय सुलभ कराये,इसके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का कार्यक्रम आवश्यक है।कार्यक्रम को डॉ विवेक एवं डॉ वन्दना ने भी सम्बोधित किया।

