आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा एक आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय द्वारा एक आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। थाना इटौंजा जनपद लखनऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2019
में धारा 363 भादवि की विवेचना के उपरांत धारा 363 भादवि के स्थान पर धारा 364ए भादवि में दिनांक 12.07.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा दिलाये जाने के निर्देश के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार का0 संजीव कुमार व का0 पंकज भारतीय के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान स्पेशल जज पीसी एक्ट चतुर्थ लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 12.12.2023 सम्बन्धित वाद सं0- 1072/2023, मु.अ.सं. 117/2019 धारा 363 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ में अभियुक्त सोहन गौतम पुत्र स्व० लक्ष्मण गौतम निवासी छिल्गवां का बलदेव का पुरवा थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी, हाल पता तुलसनपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में 06 माह का

अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । नाम व पता अभियुक्तगण / सम्बन्धित अभियोग व सजा-

सोहन गौतम पुत्र स्व० लक्ष्मण गौतम निवासी छिलगवां का बलदेव का पुरवा थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी, हाल पता तुलसनपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी

फैसला-

वाद सं0- 1072/2023, मु.अ.सं. 117/2019 धारा 363 भादवि थाना इटौंजा लखनऊ में अभियुक्त सोहन गौतम पुत्र स्व० लक्ष्मण गौतम निवासी छिलगवां का बलदेव का पुरवा थाना घुंघटेर जनपद बाराबंकी, हाल पता तुलसनपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को दोषसिद्ध करते हुए धारा 363 भादवि मे 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25,000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में 06

माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा ।

पैरवीकर्ता- 01-प्रभारी निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला

02-का0 संजीव कुमार 03-का0 पंकज भारतीय शामिल रहे।

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