जौनपुर पूर्व सांसद धनंजय सिंह मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार त्रिपाठी के समझ प्रार्थना पत्र दिया कि उनके विरुद्ध जमानती वारंट 5000 रुपए का जारी है जिसे निरस्त किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध जारी जमानती वारंट को निरस्त करते हुए आदेश दिया कि 50000 का निजी मुचलका (बंध पत्र )जमा करने पर उन्हें रिहा किया जाए
प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिनव सिंघल ने पूर्व सांसद पर आरोप लगाया था कि एसटीपी पर माल सप्लाई की बात को लेकर के उनके साथियों ने उन्हें जबरन उठाकर उनके आवास पर ले गए थे जहां पर धनंजय सिंह ने उनको जान से मारने की धमकी दिया था इसी मामले का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है जिस पर धनंजय सिंह पहले से जमानत पर थे किन्तु पिछली तारीख को उनके विरुद्ध जमानती वारंट ₹5000 का जारी हुआ था जिसको निरस्त कराने के लिए धनंजय सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए थे धनंजय सिंह की उपस्थिति सूचना मिलते ही उनके समर्थकों की काफी भीड़ न्यायालय परिषद में मौजूद थी

