मिल्कीपुर- अयोध्या। सर्किल मिल्कीपुर के खंडासा थाना क्षेत्र के रेवली गांव में सात शीशम के पेड़ों को काटने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि पांच पेड़ों को काटने की ही अनुमति थी। वन विभाग ने आरोपी पर 15 हजार रूपए का जुर्माना ठोक दिया है। दरअसल, वन विभाग ने पांच पेड़ों को काटने की परमिट त्रिलोकी नाथ शुक्ला के नाम से 8 फरवरी को जारी की थी। आरोप है कि शीशम के सात पेड़ों को काटा गया है।
वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय राजस्व लेखपाल ने बताया कि गाटा संख्या 295, 296 नवीन परती के खाते में दर्ज है। तहसील स्तर से इसकी कोई भी नीलामी की प्रक्रिया नहीं हुई है। वन विभाग द्वारा किस आधार पर परमिट जारी कर पेड़ कटवा दिया गया। उसकी जानकारी हमें नहीं है। उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर दिग्विजय प्रताप सिंह ने बताया कि नवीन परती की भूमि पर यदि पेड़ काटा गया है। तो इसकी जांच करा कर कार्रवाई की जाएगी।
दैनिक भास्कर ने वन विभाग के कारनामे की खबर को प्रमुखता से चलाया। जिसके बाद कुमारगंज रेंज के बकचुना सेक्शन प्रभारी अतुल कुमार ने खंडासा पुलिस को मामले में तथ्यों को छुपाकर विभाग से परमिट जारी कराए जाने व सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। मामले में अभी खंडासा पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है।

