अभिहित अधिकारी ने कहा कि कारोबारी अपने मुकदमे की करे पैरवी
गोरखपुर/आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की टीम लगातार जनपद में खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला हेतु जांच के लिए भेजा जाता है । नमूने फेल आने पर इनके खिलाफ अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में मुकदमा चलता है अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट ने 22 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ ₹780000 का जुर्माना लगाया गया है।
अभिहित अधिकारी कुमार गुंजन ने बताया कि छेने की मिठाई मिश्रित दूध पनीर रिफाइंड आयल धनिया साबुत कुकीज चको चिप्स सिंघाड़ा का आटा समेत कई नमूने संग्रहित कर जांच के लिए भेजा गया जिसमें अधोमानक व मिथ्या छाप पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट ने 22 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ ₹780000 का जुर्माना लगाया गया है। कारोबारियों से अपील है कि वह अपने मुकदमे की पैरवी अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट में करें अन्यथा उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई अपर जिलाधिकारी नगर की कोर्ट द्वारा किया जाएगा और अधिक से अधिक जुर्माना भी लग सकता है शासन का निर्देश है कि ऐसे कारोबारियों के खिलाफ अधिक से अधिक जुर्माना भी लगाया जाए।

