उत्तर प्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा प्रत्येक जनपद में औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना प्लेज लागू

जौनपुर 08 नवम्बर, 2024 (सू0वि0)- उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा प्रत्येक जनपद में औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित कराने हेतु निजी औद्योगिक पार्को के विकास की योजना प्लेज लागू की गयी हैं।
  शासन के प्लेज स्किम के तहत जिले में 10 से 50 एकड़ की निजी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का फैसला लिया है। इसके लिये इच्छुक एक व्यक्ति या इससे अधिक व्यक्ति समूह बनाकर जमीन दे सकेगें। प्रति एकड़ पर शासन की ओर से बाउन्ड्री, पार्क, सड़क, निर्माण के लिए रू0 50 लाख का लोन छः साल के लिये 1 प्रतिशत ब्याज पर दिया जायेगा। योजनान्तर्गत निजी प्रवर्तको द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक पार्को में न्यनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूमि आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि से 75 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाईयो के लिए आरक्षित रखा जायेगा। निजी प्रवर्तक द्वारा औद्योगिक पार्क हेतु प्रस्तावित की जा रही भूमि को राज्य सरकार के पक्ष मे बन्धक रखा जायेगा। इस योजना में विकसित किये जा रहे निजी औद्योगिक पार्को के भूखण्डो के आवंटन, संचालन तथा मूलभूत अवस्थापना सुविधाओ के रख-रखाव का सम्पूर्ण दायित्व निजी प्रवर्तक का होगा।
              प्लेज पार्क के स्थापना के सम्बन्ध में निजी क्षेत्र के विकासकर्ता को निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जौनपुर में जमा कराना होगा। आवेदनकर्ता को जिलाधिकारी से प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र सहित परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट डी0पी0आर0 04 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। निजी विकासकर्ता को भूमि खरीद पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क से 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

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