काजल मौर्या हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपए जुर्माना

काजल मौर्या हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, 10 हजार रुपए जुर्माना

जौनपुर, । यूपी के जौनपुर में महाराजगंज थाना क्षेत्र के डेल्हूपुर गांव में काजल मौर्या की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने गुरुवार को आरोपी धर्मेंद्र मौर्य को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अदालत ने आरोपी को अवैध हथियार रखने के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत एक वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने से भी दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार, सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव निवासी कुलदीप मौर्य ने महाराजगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री काजल मौर्या अपने मामा फतेह बहादुर के घर ग्राम डेल्हूपुर, महाराजगंज गई हुई थी। 9 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 1:30 बजे धर्मेंद्र मौर्य निवासी रतासी, सिंगरामऊ वहां पहुंचा।
बताया गया कि जब काजल रसोई में खाना निकालने गई, तभी धर्मेंद्र वहां पहुंचा और उसे गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर काजल के मामा और अन्य लोग मौके पर पहुंचे तो काजल गंभीर हालत में तड़प रही थी। धर्मेंद्र ने उस समय लोगों को बताया कि काजल का पेट फट गया है।
घायल काजल को तत्काल सरकारी अस्पताल बदलापुर ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के दौरान गोली लगने की पुष्टि की, जिसके बाद धर्मेंद्र मौके से फरार हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टरों ने काजल को मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद पुलिस ने 13 फरवरी 2021 को आरोपी धर्मेंद्र को बैहारी पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने धर्मेंद्र मौर्य को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद सहित अन्य सजाएं सुनाईं।

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