जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जनसुनवाई कक्ष में एक्सइएन जल निगम शहरी, अधिशासी अधिकारीगण तथा अन्य के साथ जलापूर्ति व्यवस्था के संबंध में बैठक सम्पन्न हुयी।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर सीमान्तर्गत किसी भी वार्ड/मोहल्ले में पाईन लाईन क्षतिग्रस्त हो उसका स्थलीय निरीक्षण कर तत्काल मरम्मत कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
वार्ड/मोहल्ले का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाय कि उपभोक्ता द्वारा जलापूर्ति हेतु लिये गये कनेक्शन के पानी का पाईप नाली में न हो। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे तत्काल ठीक कराया जाय। नगर सीमान्तर्गत स्थापित ओवर हेड टैंक का नियमित रूप से सफाई कराया जाय एवं रजिस्टर बनाकर समयावधि दर्ज किया जाय। उपभोक्ताओं द्वारा लिया गया कनेक्शन का पानी यदि नाली में बहाया जा रहा है तो उसको तत्काल बन्द कराया जाय।
नलकूपों पर लगे इलेक्ट्रानिक डोजर सिस्टम को ठीक करा कर नियमित रूप से सोडियम हाईपों क्लोराइड मिला कर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जाय। प्रातःकाल एवं सायंकाल में सभी वार्डो/मुहल्लों में स्थलीय निरीक्षण कर जलापूर्ति के समय ओ०टी० टेस्ट आवश्य कराये, जिससे जनता को शुद्ध जलापूर्ति मिल सकें। सभी नलकूपों/मिनी नलकूपों के आस-पास प्रतिदिन साफ-सफाई का कार्य नलकूप पर कार्यरत पम्प चालक से अपनी देख-रेख एवं निगरानी में कराया जाय।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गत एक वर्ष में जलापूर्ति से सम्बन्धित जो भी शिकायतें दर्ज/प्राप्त है उनका निरीक्षण करा कर फीडबैक प्राप्त कर दर्ज करते हुए अवगत कराये जाए ।
इसके साथ ही प्रतिदिन अवर अभियन्ता (जल) एवं स्वास्थ्य विभाग के कमेस्टि के साथ हो रहे ओ०टी० टेस्ट किया जाय।
इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, एक्सइएन जल निगम शहरी सचिन सिंह, समस्त अधिशासी अधिकारी सहित सहित अन्य उपस्थित रहे।
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जौनपुर, 06 जनवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-07
जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह-जनवरी, 2026 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 08 जनवरी 2026 से 28 जनवरी 2026 के मध्य किया जायेगा।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्ड -धारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 किग्रा0 खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 03 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2026 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पाॅस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशनकार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाए।
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जौनपुर, 06 जनवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-08
माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में आज मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया गया।
जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन राजनैतिक दल के अध्यक्ष/ महामंत्री/प्रतिनिधिगण, की उपस्थिति में मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया गया।
जनपद की सभी नौ विधानसभा क्षेत्र के मतदेय बूथों पर भी ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ, सुपरवाइजर की उपस्थिति में भी मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया गया।
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जिला सूचना कार्यालय, जौनपुर द्वारा जारी

