जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने समस्त उपजिलाधिकारी और तहसीलदार को खतौनी में खातेदार/सह-खातेदारों के नाम के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप के संशोधन/दर्ज कराए जाने के सम्बन्ध में निर्देशित करते हुए कहा कि मा0 राजस्व परिषद के द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों की खतौनियों में खातेदारों/सह-खातेदारों के नामों के अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप के संशोधन/दर्ज करने के सम्बन्ध में 01 जनवरी 2026 से 15 मार्च 2026 तक का चरणबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 06 चरणों में निम्नलिखित कार्यवाही को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है।
07 कार्य दिवस में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा भूमि प्रबन्ध समिति के साथ आयोजित होने वाली बैठक में समस्त ग्रामवासियों/सह-खातेदार आवश्यक विधिक पत्र (भूमि से सम्बन्धित बीमा आदि) या सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने हेतु सूचित किया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह पूर्व लेखपाल, लेखपाल व ग्राम पंचायत द्वारा सह-खातेदारों के सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर और प्रकाशन कराया जाएगा।
15 कार्य दिवस में लेखपाल द्वारा भूमि प्रबन्ध समिति एवं समस्त ग्रामवासी/सह-खातेदार के साथ ग्राम पंचायत में बैठक आयोजित कर प्रपत्र ख0पु0-3 में दर्ज अंश का पढ़कर सुनाया जाना। तत्पश्चात जिन-जिन खातेदारों/सह-खातेदारों के अंश निर्धारण में त्रुटियां या लोप का प्रकरण संज्ञान में आये, उनसे प्रपत्र ख0पु0-3 में सही अंश दर्ज कराकर खातेदार के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान कराया जाना। खातेदार/सह-खातेदार से सम्बन्धित विधिक पत्र (भूमि कर सम्बन्धी जमा आदि) या सक्षम न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रपत्र ख0पु0-3 को पोर्टल ’’ भूलेख खतौनी” अंशत्रुटि सुधार पर अपलोड किया जाना।
15 कार्य दिवस में लेखपाल द्वारा पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक आवेदन की स्थानीय एवं अभिलेखीय जांच किया जाना व विवादित/अविवादित के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति सहित आवेदन अपलोड कर राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित किया जाना।
10 कार्य दिवस में राजस्व निरीक्षक द्वारा उसकी लॉगिन आईडी से प्रदर्शित हो रही लेखपाल की सभी जांच आख्या का परीक्षणोपरान्त तहसीलदार की ऑनलाइन अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाना।
07 कार्य दिवस में तहसीलदार द्वारा उसकी लॉगिन आईडी से प्रदर्शित हो रही क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की सभी जांच आख्या का परीक्षण कर अविवादित आवेदनों के सम्बन्ध में ऑनलाइन अनुमोदन किया जाना। जिन आवेदनों में अंश निर्धारण विवादित हो या अन्यथा राजस्व निरीक्षक की आख्या से असहमत हो, तो अपनी संस्तुति सहित आख्या उपजिलाधिकारी को अग्रसारित किया जाना।
03 कार्य दिवस में तहसीलदार की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात राजस्व निरीक्षक द्वारा संशोधन का आदेश राजस्व अभिलेखों में अंकित कराए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक (कार्यालय) को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना तथा तदनुसार राजस्व निरीक्षक द्वारा इस आदेश का अमलदरामद नामान्तरण रजिस्टर आर-6 और खतौनी में अंकन किया जाना है। मा0 राजस्व परिषद के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि उपरोक्त प्रकरणों में सर्वोच्च प्राथमिकता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
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जौनपुर, 12 जनवरी 2026 (सू0वि0) विज्ञप्ति संख्या-03
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान 2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 जनवरी, 2026 को समस्त निर्धारित मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची एवं फार्म-6 के साथ उपस्थित रहे।
प्रत्येक मतदेय स्थल पर बीएलओ द्वारा मतदाता सूची पढ़कर सुनायी गयी। बूथ पर आये समस्त मतदाताओं को बताया गया कि आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम जाँच लें और यदि आपका नाम उसमें नहीं है फार्म-6 एवं घोषणा पत्र भरकर बीएलओ को दे दें जिससे अन्तिम मतदाता सूची में नाम अवश्य आ जाएं। यदि आलेख्य मतदाता सूची में नाम है परन्तु विवरण में त्रुटियां/फोटो अस्पष्ट है तो फार्म-8 भरकर बीएलओ को दे दें जिससे वह त्रुटियां ठीक हो जाएं।
उक्त अभियान के दौरान बीएलओ द्वारा आम नागरिकों को मतदाता सूची का अवलोकन कराया गया तथा जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची में सम्मिलित नहीं पाए गए अथवा जिन मतदाताओं के नाम, पता, आयु आदि में संशोधन की आवश्यकता थी, उन्हें नियमानुसार फार्म-6 एवं फार्म-8 उपलब्ध कराए गए। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जनपद के मतदेय स्थलों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान समस्त मतदेय स्थलों पर बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी उपस्थित मिले।
उक्त के साथ ही जिन मतदाताओं के नाम आलेख्य रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में नहीं है, उनसे फार्म-6 एवं घोषणा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज सम्बन्धित बीएलओ को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। जनसामान्य के अवलोकन हेतु आलेख्य मतदाता सूची का पीडीएफ जनपद जौनपुर की वेबसाइट jaunpur.nic.in पर भी अपलोड की गयी है। यदि उक्त मतदाता सूची में किसी निर्वाचक का नाम छूट गया है अथवा कोई संशोधन अपेक्षित है तो सम्बन्धित मतदाता फार्म-6 मय घोषणा पत्र (नए मतदाताओं के लिए), फार्म-7 (मतदाता सूची से नाम अपमार्जन हेतु) एवं फार्म-8 मय घोषणा पत्र (मतदाता सूची में प्रविष्टि में संशोधन अथवा स्थानान्तरण किये जाने हेतु) में पूर्ण विवरण भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर बीएलओ को उपलब्ध करा दें।
उक्त के अतिरिक्त उन्होंने अवगत कराया है कि यदि अपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत दावे एवं आपत्ति अवधि दिनांक 06.01.2026 से 06.02.2026 तक निम्न स्थानों से फार्म प्राप्त कर अपना फार्म भर सकते हैं- पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्रों) पर पदाभिहित अधिकारी/बीएलओ से फार्म प्राप्त कर फार्म भरकर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। तहसील कार्यालय/ जिला निर्वाचन कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकते हैं। आनलाइन माध्यम से आयोग के ECINET Moble App एवं वेबसाइट http://voters.ecl.gov.in के माध्यम से भी फार्म-6, फार्म-8 घोषणा पत्र सहित एवं फार्म-7 सबमिट कर सकते हैं।
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