जौनपुर: कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनपद में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी किया “कारण बताओ नोटिस

जौनपुर: कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जनपद में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी किया “कारण बताओ नोटिस’

जौनपुर 18 अगस्त, 2025 (सू0वि0)-  जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने अवगत कराया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा वर्ष 2019 से वर्ष 2025 (06 वर्षों) के मध्य आयोग द्वारा आयोजित निर्वाचनों में एक भी चुनाव नहीं लड़े जाने के फलस्वरूप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11 अगस्त, 2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निम्नलिखित पार्टियों को “कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
युवा जनक्रांति पार्टी कस्बा केराकत मोहल्ला शेखजादा द्वितीय, पोस्ट-केराकत, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश, सम्पूर्ण समाज पार्टी मो.नं. 0464, प्र.पो.गैरवाह, थाना-सरपतहां, तहसील-शाहगंज, महाकांति दल ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट-कोईलारी, तहसील व परगना केराकत, भारतीय आवाम ताकत दल ग्राम-सुजनीडीह (रामपुर), पोस्ट-सोहांसा (मुंगराबादशाहपुर), तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर, बहुजन हसरत पार्टी ग्राम-खरुवावा, पोस्ट कुवरपुर तहसील-मछलीशहर, आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक) म०नं 081, मौहल्ला-चित्रसारी, नियत अशोक इंटर कालेज, सदर जौनपुर, पूर्वाचल क्रान्ति पार्टी यादवगंज, पोस्ट-सिकरारा, जनपद-जौनपुर।
            कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को जारी “कारण बताओ नोटिस’ पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।
           “कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हलफनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ 21 अगस्त, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते है एवं सुनवाई हेतु नियत तिथि 02 सितम्बर, 2025 एवं 03 सितम्बर, 2025 को कार्यालय अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र0 के समक्ष उनके कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं। यदि पार्टी की ओर से कारण बताते नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।

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