नोएडा में त्योहारों के मद्देनज़र लागू की गई धारा 163,पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रशासन ने लगाया प्रतिबंध

ब्यूरो चीफ/सत्य प्रकाश उपाध्याय
नोएडा : नोएडा में त्योहारों के मद्देनज़र लागू की गई धारा 163, 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध
नोएडा: आगामी त्योहारों को देखते हुए नोएडा समेत पूरे गौतमबुद्धनगर जिले में 2 मार्च से 6 मार्च 2026 तक धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से जारी किया गया है। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति, सुरक्षा और सौहार्दपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है।
पुलिस के अनुसार, इस अवधि में जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। लगातार पेट्रोलिंग, त्वरित निगरानी और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के जरिए कानून-व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जाएगी।
5 से अधिक लोगों के जुटने पर रोक
धारा 163 लागू रहने के दौरान बिना पूर्व अनुमति किसी भी स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली अथवा किसी भी सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों या आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ के चलते अव्यवस्था या तनाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है।
अफवाह और ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भड़काऊ भाषण, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या भ्रामक पोस्ट साझा करना, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमना या बिना अनुमति डीजे एवं तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और शांति एवं भाईचारा बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था भंग करने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *