पेईंग गेस्ट हाउस योजना को लेकर डीएम ने बैठक कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

अयोध्या।(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता) डीएम नितीश कुमार ने अयोध्या धाम आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत “पेइंग गेस्ट योजना” से नियमानुसार अधिक से अधिक भवन स्वामियों को जोड़कर पर्यटकों/श्रद्धालुओं को ठहरने की बेहतर एवम् उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराए जाने के दृष्टिगत अपने कैंप कार्यालय में उपनिदेशक पर्यटन व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक‌ कर मौजूद कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिए।इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मन्दिर निर्माणाधीन है।जिससे अयोध्या में भारी संख्या में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं दर्शनार्थियों के आने की सम्भावना के दृष्टिगत जन-सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से अयोध्या में पेइंग गेस्ट योजना का शुभारम्भ, उ0प्र0 पर्यटन विभाग व अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है,जिसमें प्रत्येक निवासी जिनके पास अपना निजी भवन हो और जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हों वे इस योजना में अपने भवनांें को चयनित करवाकर आमदनी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।इस अवसर पर अयोध्या उप निदेशक पर्यटन ने बताया कि इस योजना के तहत भवन स्वामी अपने निवासित के अतिरिक्त यदि भवन में कमरे शेष है तो इस योजना के तहत अपने मकान/भवन को पेइंग गेस्ट योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु रजिस्टर्ड करवा सकता है। मालूम हो कि भवन स्वामी जिनके मकान/भवन में 02 रूम से 05 रूम तक उपलब्ध हों पेइंग गेस्ट योजना में अपने भवन का रजिस्टेशन करा सकते है।पेेइंग गेस्ट योजना के लिए पर्यटन विभाग द्वारा कतिपय बेसिक मानक एवं दिशा-निर्देश एवं शर्तें निर्धारित की गयी हैं।सम्बन्धित भवन पर उसका पूर्ण रूपेण निजी स्वामित्व हो।भवन पर किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद न हो।भवन ऐसी जगह/सड़क पर स्थित हो जहाॅं पर यातायात द्वारा सुविधापूर्वक पहॅुंचा जा सके।भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में न हो, उसका रख-रखाव उच्च स्तर का होना चाहिए, जिसमें पुरानी हवेली भी सम्मिलित है।भवन के अन्दर एवं आस-पास स्वच्छता उच्चतम स्तर की हो तथा किसी प्रकार का प्रदूषण का खतरा न हो।डबल आवासीय कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 120 वर्गफुट होना चाहिए।निजी भवन में कम से कम 03 कमरों के मध्य एक लैट्रिन एवं बाथरूम अवश्य हो।
निजी भवन में पानी, बिजली, फल्स लैट्रिन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
किसी भी निजी भवन स्वामी को इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम 05 कमरे किराये हेतु व्यवस्थित करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के संचालन हेतु सम्पूर्ण जानकारी के लिए मो0-8004238921 पर सम्पर्क किया जा सकता है।बैठक में डीएम नितीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों को योजना से लाभान्वित होने के इच्छुक भवन स्वामियों को पेइंग गेस्ट योजना की विस्तृत जानकारी सुगमता से उपलब्ध कराने तथा अधिक से अधिक लोगों को स्वामियों को योजना से जोड़ने तथा अयोध्या धाम आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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