महिलाओं का सुरक्षा कवच ” पॉश कानून ”
सिटी रिपोर्टर प्रत्यूष पाण्डेय
लखनऊ। सेठ एम. आर.जयपुरिया स्कूल गोयल कैम्पस ने अभिवृद्धि इनोवेशन कंसल्टेंटस प्राइवेट लिमिटेड से सहभागिता करते हुए डॉ. सौम्यता पाण्डे ( पॉश कंसल्टेंट एवं ट्रेनर) की अध्यक्षता में अपनी टीम श्री राजेश सिंह ( डायरेक्टर)और श्री अनुभव के साथ गोयल कैम्पस के सभागार में कार्यस्थल पर ” *महिलाओं का यौन उत्पीड़न ( रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम २०१३” कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आरंभ दीप प्रज्ज्वलन से किया गया। प्रधानाचार्या डॉ. श्रीमती रीना पाठक ने अतिथियों का स्वागत प्रतीक चिह्न,शॉल एवं पौधे भेंट करके किया। कार्यशाला के आरंभ में शामिल हुए सभी अध्यापकों को संबोधित करते हुए डॉ सौम्यता ने बताया कि पॉश का कानून क्यों बनाया गया,इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई ,अपने कार्यक्षेत्र में इसका कैसे उपयोग करके सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है । डॉ. पाण्डेय ने भंवरी देवी का संघर्ष भी बताया। विशाखा गाइडलाइंस पर चर्चा करते हुए पॉश कानून की महत्ता बताई किअपने कार्यक्षेत्र में महिलाएं किस प्रकार मानसिक शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकती है।इस प्रकार अन्य बहुत सी संभावनाओ से भी रूबरू कराया कि शैक्षणिक सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार अपने कर्मचारियों को इस कानून से सुरक्षित कर सकती है। इस कार्यशाला में विद्यालय के एडमिन स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी शामिल हुए। प्रधानाचार्या डॉ. पाठक ने सभी का धन्यवाद करते हुए कार्यशाला का समापन किया।

