मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से संबंधित फार्म ऑनलाइन ही होंगे स्वीकृत – अश्वनी तिवारी
अयोध्या।महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना मुख्यमन्त्री बाल सेवा योजना (सामान्य) को अब ऑनलाइन कर दिया गया है।अब ऑफ लाइन फार्म अब जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह जानकारी जिला प्रोविजनल अधिकारी अश्वनी कुमार तिवारी ने दिया उन्होंने बताया कि आवेदकों की सुविधा के लिए वह किसी भी जनसेवा केन्द्र से आवेदन वेबसाइट www.mbsyup.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं।उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी वेबसाइट से या फिर जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। सम्पर्क कर सकते हैं।बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक व बच्चे की संयुक्त फोटो अपलोड होना,आवेदक व बच्चे का आधार कार्ड,
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र,आवेदक का आय प्रमाण पत्र,आवेदक का जाति व निवास प्रमाण पत्र,बच्चे का डी०बी०टी० इनेबल्ड खाता संख्या पासबुक अपलोड,
आवेदक का मोबाइल नम्बर,बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,
वही 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों का विद्यालय द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र/अपार आइ०डी० (पेन नम्बर),सभी आवेदन-पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी / खण्ड विकास अधिकारी के लॉगिन आई०डी० पर होने चाहिए। बताया कि इन सभी कागजातों का सत्यापन होने के बाद जिला प्रोबेशन अधिकारी की लॉगिन पर अग्रसारित किये जायेंगे, जिसके उपरान्त अनुमोदन प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

