मूल सीलिंग वाद पत्रावली से संबंधित जो भी अभिलेख यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो 23 सितम्बर 2024 से ßएक माह के अंदर कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर में उपलब्ध कराने के निर्देष

जौनपुर 23 सितम्बर, 2024 (सू0वि0)- मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह ने अवगत्त कराया है कि मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या-7233/1989, सुरेन्द्रनाथ तिवारी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० व अन्य में मा० न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20.08.2004 द्वारा याचिका को स्वीकार करते हुए नियत प्राधिकारी को निर्देशित किया गया कि नये सिरे से नियमानुसार गुण-दोष के आधार पर वाद का निस्तारण करें। परन्तु उल्लेखनीय है कि मूल वाद पत्रावली वाद संख्या-03/1962, धारा-10 (2), सीलिंग एक्ट 1960, ग्राम पाली, परगना व तहसील मडियाहूँ, जौनपुर, निर्णित दिनांक 15.03.1962 उपलब्ध न पाये जाने के कारण जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रकरण की जांच हेतु मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर, उपजिलाधिकारी सदर तथा उपजिलाधिकारी मड़ियाहूँ की समिति गठित की गयी।
            समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी जाँच आख्या दिनांक 17.02.2024 के अनुसार सीलिंग वाद की मूल पत्रावली का पुनर्निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उक्त सीलिंग मूल वाद पत्रावली के पुनर्निमाण हेतु मूल अभिलेखो की आवश्यकता है।
              अतः उक्त के कम में अवगत कराया है कि संबंधित मूल सीलिंग वाद पत्रावली से संबंधित जो भी अभिलेख यदि किसी के पास उपलब्ध हो तो 23 सितम्बर 2024 से एक माह के अंदर कार्यालय मुख्य राजस्व अधिकारी जौनपुर में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

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