आपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना अलीगंज जनपद लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासो से मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग का अपहरण करते हुए उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या करने वाले अपराधी को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे आपरेशन
कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों में अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों में सघन पैरवी के क्रम में श्रीमान पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) के दिशा-निर्देशन में एवं सहायक पुलिस आयुक्त, अलीगंज, कमिश्नरेट लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में नागेश उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज के नेतृत्व में व थाना स्थानीय के पैरोकार का0 7441 मोहित कुमार सिंह के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय लखनऊ के निर्णायक फैसला से दिनांक 07.11.2023 को मु0अ0सं0 107/16 धारा 363/376ए/302/201 भादवि व 5 (ड़) / 6 पाक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभि0 केदारनाथ राठौर पुत्र लाल प्रसाद राठौर नि० धनसेन नगर थाना रेऊसा सीतापुर हालपता ई-3 576 सेक्टर जे थाना अलीगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुये मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया है।
नाम व पता अभियुक्त / सम्बन्धित अभियोग व सजा
1. केदारनाथ राठौर पुत्र लाल प्रसाद राठौर नि0 धनसेन नगर थाना रेउसा सीतापुर हालपता ई-3 576 सेक्टर जे थाना अलीगंज लखनऊ
फैसला-
मु0अ0सं0 107/16 धारा 363/376ए/302/201 भादवि व 5 (ड़) / 6 पाक्सो एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभि0 केदारनाथ राठौर पुत्र लाल प्रसाद राठौर नि0 धनसेन नगर थाना रेउसा सीतापुर हालपता ई-3576 सेक्टर जे थाना अलीगंज लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 363 भादवि मे सात वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 201 भादवि मे सात वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास धारा 302 भादवि मे मृत्यु दण्ड व 50,000 रूपये रूपये अर्थ दण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 376 (ए) भादवि के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया तथा धारा 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड न अदा करने पर 06
माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। पैरवीकर्ता-
1. नागेश उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. शशि पाठक सहायक जिला शाशकीय अधिवक्ता, पाक्सो एक्ट तृतीय जनपद लखनऊ
3. का0 मोहित कुमार सिंह थाना अलीगंज जनपद लखनऊ रहे।

