28 फरवरी से 5 मार्च तक बंद रहेंगे न्यायालय, 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित
जौनपुर। जनपद न्यायाधीश सुशील शशि ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर 28 फरवरी से 5 मार्च तक न्यायालयों में अवकाश रहेगा। साथ ही 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जिला जज ने जानकारी दी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 15 जनवरी (मकर संक्रांति) को अवकाश घोषित किया गया था तथा उसके एवज में एक चतुर्थ शनिवार को कार्य दिवस निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय कैलेंडर के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में पांच स्थानीय अवकाश घोषित किए जा सकते हैं। इसी क्रम में पूर्व में 15 जनवरी को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।
दीवानी न्यायालय अधिवक्ता संघ के प्रस्ताव में उल्लेख किया गया कि 4 मार्च को होली का पर्व है और अगले दिन अधिवक्ताओं व वादकारियों के लिए न्यायालय आना कठिन होता है, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित रहता है। इस पर विचार करते हुए 15 जनवरी के अवकाश के एवज में 5 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
साथ ही 15 जनवरी के घोषित अवकाश के बदले 23 मई (चतुर्थ शनिवार) को न्यायिक कार्य दिवस रहेगा। आदेश जनपद न्यायालय तथा वाह्य न्यायालयों पर लागू होगा।

