31 मार्च 2025 के पश्चात उक्त मूल्यवर्ग के स्टाम्प पत्र प्रयोग/वापसी हेतु मान्य नही होगे : वरिष्ठ कोषाधिकारी जौनपुर

जौनपुर 18 मार्च, 2025 (सू0वि0)- वरिष्ठ कोषाधिकारी ने अवगत कराया है कि 11 मार्च 2025 के अनुसार अधिसूचना की तिथि 11 मार्च 2025 से पूर्व क्रय किये गये रू0-10000 से 25000 तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर न्यायिक स्टाम्प पत्रों का प्रयोग तथा वापसी 31 मार्च 2025 तक विधिमान्य होगा।
11 मार्च 2025 से पूर्व क्रय किये गये उक्त मूल्यवर्ग के स्टाम्प पत्रों का उपयोग या वापसी (स्टाम्प रिफण्ड) की कार्यवाही 31 मार्च 2025 तक कर ली जाय। 31 मार्च 2025 के पश्चात उक्त मूल्यवर्ग के स्टाम्प पत्र प्रयोग/वापसी हेतु मान्य नही होगे।

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