उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों एवं निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के तहत 17,18,19 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित

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मा.जनपद न्यायधीश एम पी सिंह द्वारा अवगत कराया गया है कि निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन उ०प्र० शासन द्वारा 19 मार्च 2022 को भी होली के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में दिनांक 17 व 18 के साथ-साथ निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन दिनांक 19 मार्च 2022 को भी सार्वजनिक अवकाश अवकाश घोषित किया गया है। मा. न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में जनपद के न्यायिक अधिष्ठान में 19 मार्च 2022 को होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

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