थाना सरपतहा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आरोपी को दोषसिद्ध कर परिवीक्षा पर छोड़ा गया

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दिनांक 03/07/1998 को समय करीब 12.00 बजे दिन को घटित अपराध के संबंध में वादी मुकदमा भंग्गू धोबी पुत्र नन्हकाई धोबी नि0- कम्भरपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर की लिखित तहरीर पर थाना सरपतहा में मु0अ0सं0 142/1998 धारा 323/504 भा0द0वि0 व 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए पूर्ण की गयी तथा आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद जौनपुर द्वारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्राचीनतम वादों को निस्तारित कराने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दण्डित कराने हेतु उपर्युक्त अभियोग को जनपदीय पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी हेतु निर्देशित किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के कुशल नेतृत्व में मानिटरिंग सेल द्वारा सम्यक पैरवी एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरुप दिनांक 18/05/2022 को माननीय विशेष न्यायाधीश अनुसुचित जाति/अनुसुचित जन जाति अत्याचार का निवारण अधिनियम जौनपुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त उदयभान सिंह पुत्र राम दुलार सिंह नि0 कम्भरपुर थाना सरपतहा जनपद जौनपुर को धारा 323 भा0द0वि0 में दोष सिद्ध कर 1 वर्ष की अवधि के लिए सदाचार कायम रखने हेतु निम्न शर्तो पर परिवीक्षा पर छोड़ा गया- 1. उदयभान सिंह मु0 20,000/-रूपये का निजी बन्धपत्र व समान धनराशि के दो-दो प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी, जौनपुर के समक्ष निर्णय की तिथि से 07 दिन के अन्दर निष्पादित करें। 2. बन्धपत्र निष्पादित न करने अथवा बन्धपत्र निष्पादित किये जाने के एक वर्ष के अन्दर अभियुक्त द्वारा समान प्रकृति का या कोई अन्य अपराध कारित किये जाने पर इस न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह अभियुक्त को तलब कर उसे दण्डादेश के बिन्दु पर सुनकर उसके विरूद्ध यथोचित आदेश पारित करे और दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये। 3. अभियुक्त परिवीक्षा अधिकारी या न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर इस दौरान उनके समक्ष उपस्थित आता रहेगा।

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