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वाराणसी के लालपुर-पांडेयपुर थाने के हिस्ट्रीशीटर के राजेश राय उर्फ मटरू राय ने बुधवार को पुलिस की तमाम चौकसी और तैयारियों को धता बताते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अधिवक्ता अनुज यादव, विकास सिंह और मनीष राय के साथ मटरू एसीजेएम प्रथम विश्वजीत सिंह की अदालत में पहुंचा और चेतगंज थाने में दर्ज चोरी के एक मुकदमे में सरेंडर किया।
अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आरोपी ने समर्पण से पूर्व कहा कि वह निर्दोष है। किसी पुराने ऑडियो के आधार पर फंसाने की बात कही। कहा कि वह बिहार रहता है। उसका इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है।
मटरू के खिलाफ चोरी समेत अन्य आरोपों में यह मुकदमा बीते साल जुलाई में दर्ज हुआ था। बता दें कि वाराणसी के हथुआ मार्केट में दुकानदार रविंद्र जायसवाल से सात लाख के एवज में 70 लाख वसूलने के बावजूद 33 लाख रुपये की रंगदारी और मारपीट और दुकान कब्जाने मामले में रमेश राय उर्फ मटरू और नदेसर निवासी काशी सिंह के खिलाफ चेतगंज थाने में शनिवार को मुकदमा दर्ज किया गया था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी।