आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

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आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य
अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उoप्रo द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ०प्र० पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा० न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।
जनपद बुलन्दशहर / थाना कोतवाली नगर ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड )
जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त हरेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

• जनपद गाजीपुर / थाना भांवरकोल ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद गाजीपुर द्वारा थाना भांवरकोल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 377 भादवि व 5एम / 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त हरेराम को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
– जनपद हरदोई / थाना माधवगंज ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा०
न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व
20 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना माधवगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त रोहत को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।जनपद उन्नाव / थाना सोहरामऊ ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 08 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सोहरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए / 304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमेर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 08 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद बाराबंकी / थाना बदोसराय ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा०
न्यायालय द्वारा 07 अभियुक्तों को 05 05 वर्ष के कठोर कारावास की
सजा व 07-07 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बदोसराय पर पंजीकृत अभियोग में धारा 460 / 411 भादवि के अन्तर्गत 07 अभियुक्तों 1 सलीम 2- साजिद 3-निसार उर्फ गटुवा 4- समील खाँ 5- शकील 6- सद्दाम 7-फेना उर्फ फहीम को 05 05 वर्ष के कठोर कारावास व 07-07 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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