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आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा
ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय
लखनऊ। पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ०प्र० पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा० न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्ता को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।
जनपद इटावा/थाना जसवंतनगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास शेष प्रकृति जीवनकाल तक के कारावास की सजा व 02 लाख रूपये अर्थदण्ड)
जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना जसवंतनगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5 (एम)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्रीकृष्ण उर्फ किन्ना को आजीवन कारावास शेष प्रकृति जीवनकाल तक के कारावास व 02 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद कौशाम्बी / थाना महेवाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1- कल्लू 2- दुर्गा 3- प्रकाश चन्द्र उर्फ डब्बू 4-गोरेलाल को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद मथुरा/थाना बलदेव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 27 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद मथुरा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद मथुरा द्वारा थाना बलदेव पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/376 भादवि / धारा 4 उपधारा (2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दिनेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 27 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सनाई गयी।
जनपद रामपुर/थाना खजूरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय टारा अभिशक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा त 5 लाख 4 जनपद रामपुर/थाना खजुरिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 लाख 04 हजार 200 रूपये अर्थदण्ड)
जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना खजुरिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 269/270 भादवि, 5/8 गौवध निवारण अधिनियम, 03 महामारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त हनीफ को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 05 लाख 04 हजार 200 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद एटा/थाना को०नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)
जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना को०नगर पर पंजोकृत अभियोग में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल कुमार को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद रामपुर/थाना सैफनी (प्रभावी परवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 55 हजार रूपये
अर्थदण्ड) जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना सैफनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363 भादवि, 4(1) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त भूरा को 10 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद जौनपुर/थाना जफराबाद ( प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना जफराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विपिन को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
जनपद बागपत / थाना सिघांवली अहीर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 03 हजार रूपये अर्थदण्ड)
जनपद बागपत पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद बागपत द्वारा थाना सिघांवली अहीर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आरिफ को 07 वर्ष के कारावास व 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।