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*अकाउंट से कटे 10 हजार, अब बीओबी को देना होगा 15 हजार*
अयोध्या (डीकेयू लाइव ब्यूरो) सुरेंद्र कुमार।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नियावां को 15 हजार रुपये परिवादी को दो माह के अंदर देने का आदेश दिया है। इस अवधि में रुपये अदा न किए गए तो चार फीसदी ब्याज भी देना होगा।
यह आदेश फोरम के अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार सिंह व सदस्य सचिंद्रनाथ ने बुधवार को दिया। गुदौली मऊ यदुवंशपुर निवासी अखिलेश कुमार मौर्य का खाता बैंक ऑफ बड़ौदा नियावां में है। वह 9 अगस्त 2018 को देवकली स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से 10 हजार निकालने गए। रुपया नहीं निकला और उनके खाते से कट गया। वहां मौजूद गार्ड ने उसने कहा दोबारा प्रयास करो। दोबारा प्रयास करने पर 10 हजार निकल आए, लेकिन परिवादी के खाते से 20 हजार कट गए। इसकी शिकायत उन्होंने सीनियर सुपरवाइजर रवि कुमार, शाखा प्रबंधक व टोल फ्री नंबर पर भी की, लेकिन उनका पैसा नहीं मिला। तब अखिलेश ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दाखिल किया। सुनवाई के बाद आयोग ने 10 हजार निर्णय की तिथि से दो माह के अंदर अदा करने और तीन हजार क्षतिपूर्ति के तौर पर व दो हजार मुकदमे में हुए खर्च के तौर पर देने का आदेश दिया है।