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मा० न्यायालय द्वारा 08 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
उत्तर प्रदेश डेस्क लखनऊ ( आर एल पाण्डेय )। आपरेशन कन्विक्शन के तहत लखनऊ पुलिस एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा० न्यायालय द्वारा 08 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के दृष्टिगत पुलिस आयुक्त व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण व अपराधियों को माननीय न्यायालयों मे अधिकाधिक सजा कराये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालयों मे सघन पैरवी के क्रम में पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (पूर्वी) तथा सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड के निर्देशन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना विभूतिखण्ड सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना स्थानीय के पैरोकार कां० संतोष कुमार के अथक प्रयास व प्रभावी पैरवी करते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान एडीजे स्पे. जज पाक्सो मेन लखनऊ के निर्णायक फैसला दिनांक 16.04.2024 सम्बन्धित वाद संख्या 1239/20, मु.अ.सं. 342/20 धारा 376 एबी भादवि व 6 पाक्सो एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित उर्फ बाराती पुत्र रामपाल निवासी विराजखण्ड 4 स्थित झोपड़पट्टी विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 376 एबी सपठित धारा 6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- जुर्माना से दण्डित किया गया जुर्माना ना देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया।
नाम व पता अभियुक्तगण / सम्बन्धित अभियोग व सजा-
अंकित उर्फ बाराती पुत्र रामपाल निवासी विराजखण्ड 4 स्थित झोपड़पट्टी विभूतिखण्ड लखनऊ फैसला-
वाद संख्या 1239/20, मु.अ.सं. 342/20 धारा 376 एबी भादवि व 6 पाक्सो एक्ट थाना विभूतिखण्ड लखनऊ से सम्बन्धित अभियुक्त अंकित उर्फ बाराती पुत्र रामपाल निवासी विराजखण्ड 4 स्थित झोपड़पट्टी विभूतिखण्ड लखनऊ को दोषसिद्ध करते हुए धारा 376 एबी सपठित धारा 6 पास्को एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- जुर्माना से दण्डित किया गया जुर्माना ना देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास से दण्डित किया गया। सभी सजायें साथ साथ चलेंगी।
पैरवीकर्ता-प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह,कांस्टेबल संतोष कुमार रहे।