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जौनपुर 03 जून, 2024 (सू0वि0)- जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार मांदड ने अवगत कराया है कि आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देश एवं आदर्श आचार संहित लागू होने के फलस्वरूप शान्ति व्यवस्था कायम रखा जाना आवश्यक है।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन के अवसर पर अराजक तत्वों द्वारा जहीं एक ओर शान्ति भंग की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर विशिष्ट अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा एवं गरिमा को भी प्रभावित किया जा सकता है।
अतः जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर रविन्द्र कुमार माँदड़ ने उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा-144 द०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निषेधाज्ञा पारित की है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सभी राजनीतिक दल/उम्मीदवार/उनके प्रतिनिधि समर्थक द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सभा/रैली/जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन/वीडियो वाहन का उपयोग बगैर जिला प्रशासन अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाएगा। रात के 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर/साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
किसी भी शासकीय/सार्वजनिक सम्पत्ति/स्थल/भवन परिसर में या दीवाल पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कटआउट /होर्डिंग/बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकाला जायेगा। मतगणना परिसर के आस-पास मतगणना कार्मिकों/एजेंटो, जिनको पास दिया गया हो, के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मीडिया के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति पांच या पांच से अधिक एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। अपने प्रत्याशी (जिसने उसे एजेंट नियुक्त किया हो) की मतगणना के दिन कोई ऐसा एजेण्ट मतगणना स्थल पर नहीं रहेगा। कोई भी आयोजन ऐसे बन्द स्थान पर नहीं किया जायेगा, जिसमें एकत्रित समुदाय/व्यक्तियों के आने-जाने के लिए समुचित प्रवेश/निकास के रास्ते न हो।
मा0 उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित मानक के 06 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य तक ही किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विधि विरूद्ध कार्य नहीं करेगा जिससे की लोक परिशान्ति एवं लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।
पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होगें और न ही कोई भीड़ एकत्र करेगा। यह प्रतिबन्ध पारम्परिक कार्यक्रम, सास्कृतिक कार्यक्रम, मेला, शोभायात्रा एवं शव यात्रा तथा श्मशान पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह निर्वाचन विषयक किसी भी कार्यवाही तथा व्यवस्था मैं किसी भी प्रकार से बाधा/व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। मतगणना के दिनांक व मतगणना की समाप्ति तक मतगणना परिसर के 200 मीटर परिधि के अन्दर कोई भी व्यक्ति शस्त्र या
विस्फोटक सामग्री लेकर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी व्यक्ति/राहगीर/वाहनों से जबरन चंदा वसूली नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह तेजाब/पेय पदार्थों की बोतलें, जिन्हे हिलाकर तौड़ने अथवा किसी व्यक्ति पर फेंकने से चोट लग सकती हो, को निर्दिष्ट स्थान दुकान के अतिरिक्त न तो इकट्ठा करेगा और न ही करायेगा।
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जिला सूचना कार्यालय द्वारा जारी