जनपद देवरिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड

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जनपद देवरिया/थाना कोतवाली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

लखनऊ। जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/324/504 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमरनाथ उर्फ अमर उर्फ भीष्म को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद हरदोई / थाना मझिला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मझिला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त प्रेमकुमार उर्फ बच्चा को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना रोजा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

> कमिश्नरेट वाराणसी / थाना चोलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)

कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा थाना चोलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रितेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। जनपद सतंकबीरनगर / थाना बेलहरकला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बेलहरकला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 323/304(2) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 07 वर्ष के कारावास व 05 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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